उत्तर प्रदेश में विधवा (निराश्रित महिला) और वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। 2026 के नवीनतम अपडेट के अनुसार, दोनों योजनाओं की मुख्य जानकारी नीचे दी गई है:
1. वृद्धावस्था पेंशन (Vridha Pension)
यह उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है और जो गरीबी रेखा के नीचे (BPL) आते हैं।
पात्रता:
आयु: 60 वर्ष या उससे अधिक।
आय सीमा: ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ₹46,080 और शहरी क्षेत्रों के लिए ₹56,460 प्रति वर्ष से कम।
अन्य: आवेदक किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ न ले रहा हो।
पेंशन राशि: ₹1,000 प्रति माह (त्रैमासिक आधार पर ₹3,000 की किस्त सीधे बैंक खाते में)।
2. विधवा पेंशन (Vidhwa/Nirashrit Mahila Pension)
यह योजना उन महिलाओं के लिए है जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है और जिनका कोई सहारा नहीं है।
पात्रता:
आयु: 18 वर्ष से अधिक।
आय सीमा: परिवार की कुल वार्षिक आय ₹2,00,000 (2 लाख) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
शर्त: महिला ने पुनर्विवाह न किया हो।
पेंशन राशि: वर्तमान में ₹1,000 प्रति माह दी जा रही है। (फरवरी 2026 की घोषणाओं के अनुसार, इसे बढ़ाकर ₹1,500 करने की प्रक्रिया चल रही है)।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
दोनों योजनाओं के लिए लगभग समान दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
आधार कार्ड (बैंक खाते से लिंक होना अनिवार्य)।
आय प्रमाण पत्र (तहसील द्वारा जारी)।
आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र या हाईस्कूल मार्कशीट)।
बैंक पासबुक की फोटोकॉपी।
पासपोर्ट साइज फोटो।
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (केवल विधवा पेंशन के लिए)।
आवेदन कैसे करें?
आप घर बैठे या किसी नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
उत्तर प्रदेश की आधिकारिक पेंशन वेबसाइट
sspy-up.gov.in पर जाएं।अपनी योजना (वृद्धावस्था या निराश्रित महिला पेंशन) का चयन करें।
"Apply Online" पर क्लिक करें और फॉर्म भरें।
जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें।
आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेकर भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
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