न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने सोमवार को एक पिता के बेटी के साथ यौन उत्पीड़न मामले में उम्रकैद की सजा सुनाते हुए बड़ी बात कही. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि पिता-पुत्री के संबंधों में यौन अपराध अनैतिकता की पराकाष्ठा है.
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